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अश्लील कंटेंट के खिलाफ केंद्र का बड़ा एक्शन, पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश जारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के कारण ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर यह आदेश जारी किया। अब ये प्लेटफॉर्म भारत में काम नहीं करेंगे।
केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री दिखाने वाले पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इन पांचों प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू नाम के पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई है।
मामले में मंत्रालय ने बताया कि इन प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री उपलब्ध थी, जो अश्लील और आपत्तिजनक मानी गई। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही नियमों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि अब इन प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और ऐप्स भारत में काम नहीं करेंगे। सरकार आगे भी ऑनलाइन सामग्री पर नजर रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर हुई है। इस प्रक्रिया के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कहा जाता है कि वे इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को बंद करें। यह नियम सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अश्लीलता रोकने वाले कानूनों के तहत लागू किए जाते हैं। इस बात के जवाब में सरकारी अधिकारी बताते हैं कि इन नियमों का मकसद सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैतिक पत्रकारिता को सुनिश्चित करना है। यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत लिया गया है। इस धारा के तहत सरकार को अधिकार है कि वह विभिन्न कारणों से ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सके।

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