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आयकर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई, अब 31 अक्तूबर तक कर सकते हैं फाइल

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ा दी है। अब वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं को 30 सितंबर 2025 की बजाय 31 अक्तूबर 2025 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की सुविधा मिलेगी।
सीबीडीटी ने कहा है कि उसे कई पेशेवर संगठनों, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाएं भी शामिल हैं, से समय पर टैक्स ऑडिट पूरा करने में आ रही चुनौतियों को लेकर प्रतिनिधित्व मिला था। बोर्ड ने बताया कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने सामान्य कारोबारी और पेशेवर गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिससे अनुपालन में दिक्कतें आईं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। हालांकि, सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल स्थिर और पूरी तरह कार्यरत है। बोर्ड के अनुसार, 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें से केवल 24 सितंबर को ही 60,000 से अधिक रिपोर्ट दाखिल की गईं। वहीं, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। बोर्ड ने कहा कि नई समयसीमा पर आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

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