नई दिल्ली। देश में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं। यह जानकारी बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिलती रही हैं। इन शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य वक्फ बोर्ड और सरकारों को भेजा जा चुका है।
देश की 58929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण
रिजिजू ने कहा कि भारत वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पर मौजूद जानकारी के अनुसार 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है और कर्नाटक में इनकी संख्या 869 है। वक्फ अधिनियम के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ के पास इन संपत्तियों पर अवैध व्यवसाय और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति होती है। इसकी धारा 51 (1-ए) वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय, गिरवी या ट्रांसफर को कभी कानूनी प्रभाव ना पड़ने वाली कार्रवाई बताती है। इस अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत केंद्र सरकार के 2014 में बनाए नियम राज्य वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों को किराये पर देने के लिए सक्षम बनाते हैं।
देश में 58 हजार वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण
