रावलपिंडी स्थित आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो 26 नवंबर, 2024 के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) विरोध मामले के संबंध में चौथा ऐसा आदेश है। कई समन के बावजूद, अलीमा खान आज की कार्यवाही के दौरान अदालत के सामने पेश होने में विफल रहीं। एटीसी न्यायाधीश अमजद अली शाह ने उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने उसके 100,000 पाकिस्तानी रुपये के जमानत बांड को जब्त करने का भी निर्देश दिया और उसके गारंटर उमर शरीफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया।
