Site icon UK NEWS MIRROR

सर्वाेच्च न्यायालय ने मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी संस्थानों में बाल श्रम पर सख्त रोक की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। सर्वाेच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज़्यादा सख़्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है।

शीर्ष न्‍यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफ़ॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिये जाने की मांग की है।

Exit mobile version