सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी को संवैधानिक रूप से वैध बताया

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्वप्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर-जीएसटी लागू होता है।

सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन करके विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए पहली अक्टूबर, 2023 से भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले जीएसटी परिषद ने अगस्त 2023 में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

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