दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेंगे ग्रेप-2 के प्रतिबंध, पिछला आदेश SC ने रखा बरकरार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-2 नियम का जारी रखा है। अगले आदेश तक राजधानी में ग्रेप-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 के प्रतिबंध पर जो राहत दी गई थी, वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ कहा कि केंद्र से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में नियुक्ति के लिए पर्यावरण, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों से विचार करने के लिए कहा है।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि उसने जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वह पूरे साल प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रही है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

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