प्रवर्तन निदेशालय ने गोआ में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में संपत्तियां कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने गोआ में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुडे ए.वी.एस. समूह की लगभग 1000 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के अंतर्गत की गई है।

कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में 99 जबकि सिंगापुर में 31 अचल संपत्तियां तथा भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

निदेशालय ने यह जांच गोआ सी.आई.डी. की अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। जांच में पता चला कि ए.वी.एस. समूह ने वर्ष 2007 से 2012 के दौरान 10 खनन पट्टों का संचालन किया और अवैध रूप से लौह अयस्क के खनन, बिक्री तथा निर्यात के माध्यम से लगभग 2 हजार 492 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

जांच में यह भी सामने आया कि अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क का निर्यात शेल कंपनियों को अत्यंत कम कीमतों पर किया गया। पूरे मामले में अपराध से अर्जित कुल आय का अनुमान लगभग 5000 करोड़ रुपये है।

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