लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 किया पारित

नई दिल्ली। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। यह विधेयक आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेगा, जिसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर अर्जित ब्याज पर आयकर से छूट देता है। यह छूट इस वर्ष पहली अप्रैल या उसके बाद अर्जित आय पर लागू होगी। पहले आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज आय पर 20 प्रतिशत, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 30 प्रतिशत और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता था। विधेयक आयकर अधिनियम में संशोधन करके अधिसूचित विशेष क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री से कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा अर्जित आय को कर से छूट प्रदान करता है।

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