विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देशभर में लागू; केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मज़दूरी की नई दरें अधिसूचित की

नई दिल्ली। विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण-वी.बी जी राम जी गारंटी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। सरकार ने वी.बी जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारिश्रमिक की संशोधित दरें भी अधिसूचित की हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को ग्रामीण भारत के लिए एक अभूतपूर्व दिन बताया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया वी.बी. जी राम जी अधिनियम एक परिवर्तनकारी पहल है जो लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत करता है।

मंत्री ने कहा कि पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन के लिए भी रोजगार से वंचित न रहे।

मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस कार्यक्रम पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे गांवों में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण में तेजी आएगी, महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर और विकसित ग्रामीण भारत की परिकल्पना को नई गति मिलेगी। उन्होंने सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे सशक्त और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में भागीदार बनें।

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