नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालयों को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।
