सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 के पांच हत्याओं के मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखी

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में पांच लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिये।

शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर आज अपना फैसला सुनाया। पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा इन दोषियों को दी गई सजा और आजीवन कारावास को बरकरार रखा था।

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